New Govt Schemes of HP Related Private Investment

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हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने बजट भाषण 2020-21 में उद्योग और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की । जो निम्नलिखित है :-

  1. हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन अभिकरण (Himachal Pradesh Investment Promotion Agency ) निजी निवेश को बढ़ावा देने के प्रति विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन अभिकरण स्थापित किया जायेगा। यह अभिकरण प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निवेश लाने हेतु कार्य करेगा और बड़े निवेश प्रस्तावों का शीघ्र अनुमोदन सुनिश्चित करेगा। यह अभिकरण सभी संबंधित विभागों से वाँछित क्लीरन्सेस एकल खिड़की के माध्यम से उपलब्ध करवाएगा।
  2. हिम स्टार्टअप योजना (HIMSUP ) : प्रदेश के युवाओं को अपना स्वयं का उद्यम आरम्भ करने के लिए हिम स्टार्टअप योजना शुरू की जायेगी। जिससे बेरोजगार युवा खुद का उद्यम शुरू करेगा। और सरकार उद्यम शुरू करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण , ऋण सुविधा , पूंजीगत उपदान , ब्याज उपदान इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। आरम्भिक चरण में हिम स्टार्टअप योजना के लिए उद्यमियों की सहायता करने के लिए 10 करोड़ रूपये का वेंचर कैपिटल फण्ड स्थापित किया जाएगा।
  3. पारम्परिक हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्लस्टर प्रोत्साहन परियोजना (परम्परा) : हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पाद राष्ट्रिय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। इनमें चम्बा रुमाल ,कुल्लू शॉल ,किनौरी शॉल ,चाँदी के गहने ,थांका एप्लिक ,पुलें ,धातु हस्तशिल्प इत्यादि शामिल है। इन उत्पादों से जुड़े चर्मकारों बुनकरों और अन्य शिल्पियों तथा दस्तकारों के कौशल में विकास, Design Development तथा Innovation और इन उत्पादों के लिए उचित बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पारम्परिक हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्लस्टर प्रोत्साहन परियोजना (परम्परा) की शुरुआत की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में संकुल (cluster ) आधार पर शिल्पकारों तथा दस्तकारों और उनके उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 58 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
  4. मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना : स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करबाने के लिए ” मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना ” शुरू की गई है इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के युवा युवतियों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाती है। उद्योग में 60 लाख रूपये तक के निवेश पर सयंत्र /मशीनरी के निवेश पर पुरुष उद्यमियों को 25 प्रतिशत तथा युवतियों /महिलाओं को 30 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। अब इस योजना के अंतर्गत 45 वर्ष तक की विधवाओं को आजीविका उपलब्ध करवाने के लिए 35 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।

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