List of Schedules of Indian Constitution | भारतीय संविधान की अनुसूचियां
भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 26 नवंबर, 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नौवीं अनुसूची को पहले संवैधानिक संशोधन (9151) द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक संवीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। दसवीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम , 1985 द्वारा जोड़ा गया, जो दल परिवर्तन रोधी कानून से संबंधित है।
ग्यारहवीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया। बारहवीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।
Table of Contents
पहली अनुसूची :
- इसमें राज्यों के नाम एवम उनके न्यायिक क्षेत्र शामिल है।
- इसके संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं शामिल है।
संबंधित अनुच्छेद : 1 एवं 4
दूसरी अनुसूची :
इसमें निम्नलिखित के परिलब्धियों पर भते, विशेषाधिकार और संबंधित प्रावधान:
- भारत के राष्ट्रपति
- भारतीय राज्यों के राज्यपाल
- लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष
- राज्य सभा के सभापति और राज्य सभा के उपसभापति
- भारतीय राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
संबंधित अनुच्छेद : 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221
तीसरी अनुसूची
इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल हैं:
- संघ के मंत्री
- सांसद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार
- संसद सदस्य
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
- राज्य मंत्री
- राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी
- राज्य विधानमंडल के सदस्य
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
संबंधित अनुच्छेद : 75, 84,99,124, 146, 173, 188, 219
चौथी अनुसूची :
इसमें राज्य सभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान हैं।
संबंधित अनुच्छेद : 4 एवं 80
पांचवीं अनुसूची :
इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान हैं।
संबंधित अनुच्छेद : 244
छठी अनुसूची :
इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है।
संबंधित अनुच्छेद : 244 एवं 275
सातवीं अनुसूची :
इसमें तीन सूचियाँ शामिल हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्ति को विभाजित करती हैं।
- संघ सूची (मूल रूप से 97 मगर फिलहाल 100 विषय)
- राज्य सूची (मूल रूप से 66 मगर फिलहाल 61 विषय)
- समवर्ती सूची (मूल रूप से 47, फिलहाल 52 विषय)
सबंधित अनुच्छेद : 246
आठवीं अनुसूची :
यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है :
असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
- इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था।
- वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
- वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया।
- वर्ष 2003 में 92वें सविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
संबंधित अनुच्छेद : 344 एवं 351
नवीं अनुसूची :
भू सुधारों और जमीदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से सबंधित संसद के अधिनियम और विनियम। इस अनुसूची को पहले संशोधन (1951) द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक संवीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया। वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल, 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
संबंधित अनुच्छेद : 31- ख
दसवीं अनुसूची :
दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है।
संबंधित अनुच्छेद : 102 एवम 191
ग्यारहवीं अनुसूची :
इसमें पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियों के प्रावधान शामिल है। इसमें 29 विषय है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।
सबंधित अनुच्छेद : 243- छ
बारहवीं अनुसूची :
नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां । इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।
List of Schedules of Indian Constitution | भारतीय संविधान की अनुसूचियां
इसे भी पढ़ें : भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार
- Third BIMSTEC Conference on Traditional Medicine 2026 MCQs

- Jal Shakti Division Anni Para Cook And Para Helper Recruitment 2026

- DAV Public Schools Rehan Kangra HP Teaching and Non-Teaching Staff Recruitment 2026

- India Post GDS Recruitment 2026: ग्रामीण डाक सेवक के 23,757 पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें ऑनलाइन आवेदन

- HP Forest Department JOA(IT) Recruitment 2026: 2 Posts for Persons with Benchmark Disabilities

Leave a Comment